नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन (FADA) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए BS4 वाहनों की सेल की डेडलाइन पर ढील दी है। दरअसल, भारत में BS4 वाहनों की सेल की अंतिम तारीख 31 मार्च तय की गई थी। 1 अप्रैल से BS6 नॉर्म्स लागू होने थे। इस लिहाज से सभी डीलर्स को 31 मार्च तक अपना BS4 स्टॉक क्लियर करना था। इसी बीच कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। इसके बाद FADA ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की। इससे पहले कोर्ट ने FADA की अपील को सुनने से भी इंकार दिया था लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को FADA की अपील पर सुनवाई की। आइए समझते हैें कि कोर्ट के फैसले के अब BS4 वाहनो का क्या होगा। कोर्ट ने 10 दिन आगे बढ़ाई डेडलाइन लॉकडाउन के बात स्थिति को देखते हुए 27 मार्च को कोर्ट ने FADA की अपील सुनी और लॉकडाउन खत्म होने के बाद BS4 वाहन सेल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। यहां हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ। कोर्ट ने फैसले में क्या कहा ? 1. FADA के वकील ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सु्प्रीम कोर्ट जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता के सामने अपने पक्ष रखा। FADA ने अपनी दलील में कहा कि 15,000 पैसेंजर कार, 12,000 कमर्शल वीकल्ज, 7 लाख दोपहिया BS4 वाहन अभी स्टॉक में हैं। पहले स्लोडाउन के चलते बिक्री कम रही और अब कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते तय सीमा में इन्हें बेच पाना संभव नहीं है। 2. FADA ने कोर्ट से एक महीने का एक्सटेंशन मांगा। कोर्ट ने कहा कि डेडलाइन को बढ़ाना सही नहीं होगा। इससे पर्यावरण पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 3. लॉकडाउन के बाद कोर्ट ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए FADA को लॉकडाउन के बाद 10 दिन का एक्सटेंशन दिया है। 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है यानी अब डीलर्स 24 अप्रैल तक BS4 वाहनों की सेल कर पाएंगे। 4. कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि BS4 के पूरे स्टॉक का 10 फीसदी ही सेल किया जाएगा और दिल्ली NCR में BS4 वाहनों की सेल नहीं होगी। यानी BS4 वाहनों का 90 फीसदी स्टॉक अनसोल्ड रहेगा। 5. कोर्ट ने अपने फैसले में आगो कहा कि इस दौरान जो भी BS4 वाहन खरीदे जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन 10 दिन के अंदर ही कराना होगा। 6. कोर्ट का यह फैसला सिर्फ डीलरशिप्स में मौजूद BS4 वाहनों पर लागू होता है। 1 अप्रैल से मैन्युफैक्चर होने वाले वाहनों को BS6 एमिशन नॉर्म्स के मुताबिक बनाया जाएगा।
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